मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा में गरीब लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹71,000 |
|---|---|
| कौन | गरीब परिवारों की हरियाणा की महिला निवासी |
| कैसे भुगतान किया गया | एक बार की नकद सहायता |
| आय सीमा | ₹1 लाख |
| कार्यान्वयन किसने किया | अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग |
| आधिकारिक पोर्टल | saralharyana.gov.in |
| आवेदन की अवधि | शादी की तारीख से पहले आवेदन जमा करें |
लाभ
लाभार्थियों को शादी के खर्चों के लिए एक बार की नकद सहायता ₹71,000 मिलती है, जिसमें ₹66,000 शादी के समय और ₹5,000 शादी के पंजीकरण के बाद प्रदान किए जाते हैं।
कौन आवेदन कर सकता है
- आयु 18+
- पारिवारिक आय ≤ ₹1,00,000/वर्ष
- केवल महिलाएँ / लड़कियाँ
- हरियाणा के निवासी
- poor household
- not income tax payer
- no government employee in family
योग्य आवेदक हरियाणा की महिला निवासी होनी चाहिए, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, और जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹1,00,000 से अधिक न हो। मुख्य अपवाद में वे लोग शामिल हैं जो आयकरदाता हैं या जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी हैं।
आवेदन कैसे करें
आवेदन ऑनलाइन अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से या ऑफलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करके प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- अंत्योदय सरल पोर्टल पर पंजीकरण के लिए जाएं।
- योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें।
- आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें।
- शादी की तारीख से पहले पूर्ण आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Aadhar Card
- BPL ration card
- Income certificate
- Haryana resident letter
- Divorce certificate
- Marriage card
- Bank Account Passbook (Details)
- Passport size photo
- Birth certificate of bride and groom
- Caste certificate
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन संसाधित नहीं हुआ | सुनिश्चित करें कि आवेदन विवाह की तारीख से पहले जमा किया गया है, क्योंकि देर से जमा किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। |
| भुगतान प्राप्त नहीं हुआ | जांचें कि क्या आवेदन ऑनलाइन सारल पोर्टल के माध्यम से जमा किया गया था और आवेदन की स्थिति की पुष्टि करें। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
केवल हरियाणा की महिला निवासी, जिनकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक हो और जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम हो, आवेदन कर सकती हैं।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, हरियाणा निवासी पत्र, विवाह कार्ड और अन्य निर्दिष्ट दस्तावेज प्रदान करने होंगे।
इस योजना के तहत कुल राशि क्या है?
योजना कुल ₹71,000 प्रदान करती है, जिसमें ₹66,000 शादी के समय और ₹5,000 शादी के पंजीकरण के बाद दिए जाते हैं।
क्या शादी की तारीख के बाद आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं?
आवेदन शादी से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए; हालाँकि, कुछ शर्तों के तहत शादी के तीन महीने बाद तक स्वीकार किए जा सकते हैं।
क्या ऑनलाइन आवेदन के लिए कोई विशेष पोर्टल है?
हाँ, ऑनलाइन आवेदन के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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