महिलाओं और लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता जो अम्ल हमले की शिकार हैं
हरियाणा की योजना उन महिलाओं और लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अम्ल हमले की शिकार हैं।
मुख्य तथ्य
| लाभ | दिव्यांग पेंशन दरों के आधार पर वित्तीय सहायता |
|---|---|
| कौन | महिलाएं और लड़कियां जो तेजाब हमले की शिकार हैं |
| कैसे भुगतान किया जाता है | मासिक |
| कार्यान्वयन किसके द्वारा | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा |
| आधिकारिक पोर्टल | haryana.gov.in |
| आवेदन की अवधि | योग्य आवेदकों के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
लाभार्थियों को विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार, जो हमले के कारण हुई है, दिव्यांग पेंशन दरों के आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- केवल महिलाएँ / लड़कियाँ
- हरियाणा के निवासी
- not income tax payer
- no government employee in family
- poor household
योग्य आवेदक वे महिलाएं और लड़कियां हैं जिन्होंने अम्ल हमले के कारण विकृति या विकलांगता का सामना किया है और जो हरियाणा की निवासी हैं। उन्हें आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, और हमला 2 मई, 2011 या उसके बाद हुआ होना चाहिए।
कौन पात्र नहीं है
- स्वयं द्वारा किए गए तेजाब के घाव
आवेदन कैसे करें
आवेदन पत्र पीड़ित या उनके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी के पास ऑफलाइन जमा किया जा सकता है।
- जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठा करें: चिकित्सा प्रमाण पत्र, FIR/शिकायत, और पिछले आवेदन का विवरण।
- आवेदन पत्र को आवश्यक जानकारी के साथ पूरा करें।
- आवेदन पत्र को दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी के पास जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Medical certificate issued by the Medical Board
- Copy of the FIR/Complaint
- Copy of application made to or benefit received from Women & Child Development Department
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन अस्वीकृत | यदि आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो आवेदक निर्णय के 30 दिनों के भीतर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा के निदेशक के पास पुनरीक्षण या अपील कर सकता है। |
| भुगतान प्राप्त नहीं हुआ | भुगतान से संबंधित समस्याओं के लिए, आवेदक को सहायता के लिए जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वित्तीय सहायता योजना के लिए कौन योग्य है?
हरियाणा में रहने वाली महिलाएं और लड़कियां जो अम्ल हमले की शिकार हैं, इस योजना के लिए योग्य हैं।
क्या लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा है?
नहीं, इस योजना के तहत पात्रता के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदकों को चिकित्सा प्रमाण पत्र, FIR/शिकायत, और महिला एवं बाल विकास विभाग को आवेदन का प्रमाण चाहिए।
क्या अम्ल हमले की शिकार व्यक्ति अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर आवेदन कर सकती है?
हाँ, पीड़ित अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर भी आवेदन कर सकती हैं।
क्या इस योजना के लिए आवेदन जमा करने की कोई अंतिम तिथि है?
नहीं, आवेदन जमा करने के लिए कोई निर्धारित अंतिम तिथि नहीं है।
क्या वित्तीय सहायता का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है?
नहीं, सहायता विशेष रूप से चिकित्सा उपचार और पुनर्वास के लिए है।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
टिप्पणियाँ
लोड हो रहा है…