Integrated Sheep Development Scheme

Integrated Sheep Development Scheme जम्मू और कश्मीर में भेड़ और बकरी इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹1 लाख तक 50% सब्सिडी
कौनजम्मू और कश्मीर के किसान
कार्यान्वयन द्वाराभेड़ पालन विभाग, जम्मू और कश्मीर
आवेदन की अवधिजम्मू और कश्मीर के योग्य किसानों के लिए पूरे वर्ष खुला।

लाभ

लाभार्थियों को भेड़/बकरी इकाइयों की स्थापना के लिए 50% सब्सिडी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹100,000 है। शेयरिंग इकाइयों के लिए अतिरिक्त समर्थन उपलब्ध है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: farmer
  • श्रेणी: SC, ST, OBC, GEN
  • जम्मू और कश्मीर के निवासी
  • poor household
  • no government employee in family
  • not income tax payer

जम्मू और कश्मीर में रहने वाले किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्य आवेदकों में व्यक्ति, समूह, स्वयं सहायता समूह और सहकारी शामिल हैं, जिसमें SC/ST और महिलाओं के लाभार्थियों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकारी कर्मचारियों और आयकर दाताओं को बाहर रखा गया है।

आवेदन कैसे करें

इच्छुक आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला भेड़ पालन अधिकारी के पास ऑफलाइन आवेदन जमा करना होगा।

  1. पहचान और पते का प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें।
  2. चाहे गए इकाई प्रकार के लिए आवेदन पत्र भरें (अनुबंध-B, F, या G)।
  3. आवेदन पत्र और दस्तावेज जिला भेड़ पालन अधिकारी के पास जमा करें।
  4. भेड़ पालन विभाग से सत्यापन और स्वीकृति की प्रतीक्षा करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Proof of Identity (Voters ID Card / Passport / Driving Licence / PAN Card / Aadhaar Card)
  • Proof of Address (Recent Electricity Bill / Voters ID Card / Passport / Aadhaar Card / Ration card)
  • Income Proof
  • Copy of Land Record Holding (Revenue Department)
  • Photograph of the Livestock Shed (attested by PRI Member)
  • Category Certificate (SC/ST/OBC/BPL/AAY/EWS) (if applicable)
  • Copy of Bank Passbook
  • Application Form for the Establishment of 10 EWE/DOE Units under Participatory Mode (Annexure-B)
  • Declaration by the Farmer (Annexure-C)
  • Affidavit (to be attested by 1st Class Magistrate) (Annexure-D)
  • Plan of Retrieval (Annexure-E)
  • Application Form for the Establishment of 20-200 EWE/DOE Units under Subsidy Mode (Annexure-F)
  • Application Form for the Establishment of Shearing Units (Annexure-G)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Who can apply for the Integrated Sheep Development Scheme?

यह योजना जम्मू और कश्मीर में किसानों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी और व्यक्तियों के लिए खुली है, जिसमें SC/ST और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

What documents are required to apply?

आवेदकों को पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, आय का प्रमाण, भूमि रिकॉर्ड, पशु शेड की तस्वीरें, और विशिष्ट आवेदन पत्र प्रदान करने की आवश्यकता है।

Is there a limit on the subsidy amount?

हाँ, सब्सिडी की सीमा स्थापना लागत के 50% पर है, प्रति इकाई अधिकतम ₹100,000।

What types of units can be established under this scheme?

यह योजना भेड़/बकरी इकाइयों और शेयरिंग इकाइयों की स्थापना का समर्थन करती है।

When was the Integrated Sheep Development Scheme launched?

यह योजना जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में शुरू की गई थी।

How long will the scheme guidelines be in effect?

यह दिशानिर्देश 31 मार्च 2023 तक या जब तक नए दिशानिर्देशों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किए जाते तब तक प्रभावी रहेंगे.

मुख्य शब्दों की व्याख्या

SC / ST / OBC
Official social categories — Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes — used for reservations and targeted welfare schemes.

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

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