निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना छत्तीसगढ़ में मृत या दिव्यांग निर्माण श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹1,00,000 सामान्य मृत्यु के लिए |
|---|---|
| कौन | पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 18-60 वर्ष है |
| कैसे भुगतान किया जाता है | एक बार की नकद सहायता |
| कार्यान्वयन किसने किया | छत्तीसगढ़ राज्य सरकार |
| आधिकारिक पोर्टल | https://cglabour.nic.in/ShramAyuktHome.aspx |
| आवेदन की अवधि | योग्य निर्माण श्रमिकों के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
लाभार्थियों को सामान्य मृत्यु के लिए ₹100,000, कार्यस्थल पर मृत्यु के लिए ₹500,000, और कार्यस्थल पर स्थायी विकलांग के लिए ₹250,000 की एक बार की वित्तीय सहायता मिलती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- आयु 18–60
- के लिए: construction worker
- registered under scheme
- not income tax payer
यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए उपलब्ध है। इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो आयकरदाता हैं या सिलिकोसिस के लिए अन्य विशेष सहायता योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं।
कौन पात्र नहीं है
- आयकरदाता
- सिलिकोसिस सहायता योजना के लाभार्थी
आवेदन कैसे करें
आवेदन आधिकारिक छत्तीसगढ़ श्रम वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।
- छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक श्रम वेबसाइट पर जाएं।
- निर्माण और अन्य निर्माण अनुभाग के तहत 'अभी आवेदन करें' पर क्लिक करें।
- अपने जिले और पंजीकरण संख्या दर्ज करें, फिर विवरण की जांच करें।
- योजना का नाम चुनें और ऑनलाइन फॉर्म भरें।
- पंजीकरण प्रमाण पत्र और आधार कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- जमा पर क्लिक करें और आवेदन संख्या नोट करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Registration certificate
- Aadhar card
- Bank passbook
- Nominee's Aadhar card
- Address proof
- Mobile number
- Death certificate
- Permanent disability certificate
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन की स्थिति अपडेट नहीं हो रही है | सुनिश्चित करें कि आधिकारिक वेबसाइट पर स्थिति जांचते समय आवेदन संख्या सही ढंग से दर्ज की गई है। |
| दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं | सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट सही प्रारूप में अपलोड किए गए हैं। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना क्या है?
यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा एक योजना है जो निर्माण श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो मर जाते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
18 से 60 वर्ष की आयु के पंजीकृत निर्माण श्रमिक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो आयकर का भुगतान करते हैं या विशेष सिलिकोसिस योजनाओं से लाभ प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
इस योजना के तहत कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
योजना सामान्य मृत्यु के लिए ₹100,000, कार्यस्थल पर मृत्यु के लिए ₹500,000, और कार्यस्थल पर स्थायी विकलांग के लिए ₹250,000 प्रदान करती है।
आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदकों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नामांकित व्यक्ति का आधार कार्ड, पते का प्रमाण, मोबाइल नंबर, और संबंधित मृत्यु या विकलांग प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता है।
मैं अपने आवेदन की स्थिति कैसे जांच सकता हूँ?
आधिकारिक श्रम वेबसाइट पर जाएं, 'आवेदन की स्थिति जांचें' पर क्लिक करें, योजना का नाम चुनें, अपना आवेदन संख्या दर्ज करें, और खोजें पर क्लिक करें।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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