मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिकों को चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹20,000 एक बार का भुगतान दुर्घटना के कारण चिकित्सा उपचार के लिए |
|---|---|
| कौन | पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है |
| कैसे भुगतान किया जाता है | एक बार का नकद भुगतान |
| कार्यान्वयन किसने किया | छत्तीसगढ़ श्रम विभाग |
| आधिकारिक पोर्टल | cglabour.nic.in |
| आवेदन की अवधि | पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
लाभार्थियों को दुर्घटनाओं के कारण चिकित्सा उपचार के लिए ₹20,000 की एक बार की नकद सहायता मिलती है। अतिरिक्त लाभों में दृष्टि सहायता, कृत्रिम दांत और श्रवण यंत्र के लिए धन शामिल हैं।
कौन आवेदन कर सकता है
- आयु 18–60
- के लिए: construction worker
- registered with labor board
आवेदकों को श्रम बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए और उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। केवल निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र हैं, और जो श्रम बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे आवेदन नहीं कर सकते।
आवेदन कैसे करें
आवेदन करने के लिए, छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहां दिए गए आवेदन प्रक्रिया का पालन करें।
- छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- 'छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' के अंतर्गत 'आवेदन करें' पर क्लिक करें।
- समूह नाम के रूप में 'भवन एवं कोई निर्माण' चुनें।
- सेवा के रूप में 'योजना' चुनें और 'आवेदन' का चयन करें।
- अपने जिले का नाम और पंजीकरण संख्या दर्ज करें, फिर अगला क्लिक करें।
- योजना का नाम चुनें और आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।
- आवेदन जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Labor registered Card
- Hospital certificate
- Bank passbook photocopies
- Certificate attested by employer
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना क्या है?
यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों को चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है।
इस योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
यह योजना दुर्घटनाओं के कारण चिकित्सा उपचार के लिए ₹20,000 तक की एक बार की भुगतान के साथ-साथ दृष्टि सहायता, कृत्रिम दांत और श्रवण यंत्र के लिए अतिरिक्त धन प्रदान करती है।
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
केवल श्रम बोर्ड के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिक और 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच के लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदकों को श्रम पंजीकृत कार्ड, अस्पताल का प्रमाण पत्र, अपने बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और अपने नियोक्ता द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता है।
मैं इस योजना के लिए कैसे आवेदन करूं?
आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए और वहां दी गई आवेदन प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
क्या गंभीर बीमारियों के लिए कोई वित्तीय सहायता है?
हाँ, पंजीकृत श्रमिक जो कम से कम तीन वर्षों से पंजीकृत हैं, गंभीर बीमारियों के लिए ₹20,000 तक की एक बार की भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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