सिलिकोसिस (बिमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना
यह योजना छत्तीसगढ़ में सिलिकोसिस से पीड़ित असंगठित श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| Benefit | ₹3 लाख |
|---|---|
| Who | छत्तीसगढ़ के असंगठित श्रमिक |
| How paid | एक बार की नकद सहायता |
| Implemented by | छत्तीसगढ़ का श्रम विभाग |
| Official portal | cglabour.nic.in |
| आवेदन की अवधि | योग्य आवेदकों के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
लाभार्थियों को ₹300,000 की एक बार की वित्तीय सहायता मिलती है। यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को ₹100,000 का हक होता है, शेष राशि को मासिक ब्याज के साथ निश्चित जमा के रूप में प्रदान किया जाता है।
कौन आवेदन कर सकता है
- के लिए: unorganized worker
- छत्तीसगढ़ के निवासी
- not income tax payer
- no government employee in family
योग्य आवेदकों में छत्तीसगढ़ में रहने वाले असंगठित श्रमिक शामिल हैं जो आयकरदाता नहीं हैं और उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। श्रमिकों का सिलिकोसिस का पुष्टि किया हुआ निदान होना चाहिए और इसमें मृत श्रमिकों के आश्रित भी शामिल हो सकते हैं।
आवेदन कैसे करें
आवेदन को जिले के सहायक श्रम आयुक्त या श्रम अधिकारी के कार्यालय में ऑफलाइन जमा करना होगा।
- अपने जिले में सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी के कार्यालय में जाएं।
- आवेदन को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
- अधिकारी आवेदन की समीक्षा करेगा और इसे आगे की प्रक्रिया के लिए विभागीय कार्यालय को भेजेगा।
- आवेदन मृत श्रमिक के परिवार के सदस्यों द्वारा, जिसमें माता-पिता, पति/पत्नी, या नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जमा किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़
- Labor registration Card
- Resident proof
- Name and address of the deceased worker
- Name and address of the dependent
- Occupation of the deceased worker
- Date of death of the deceased worker
- Medical report confirming that the deceased worker had silicosis
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
योजना का उद्देश्य सिलिकोसिस रोग से पीड़ित असंगठित श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
लाभों के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
छत्तीसगढ़ में पंजीकृत असंगठित श्रमिक जो आयकरदाता नहीं हैं और उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवश्यक दस्तावेजों में श्रम पंजीकरण कार्ड, निवास का प्रमाण, मृत श्रमिक का विवरण, और सिलिकोसिस की पुष्टि करने वाली चिकित्सा रिपोर्ट शामिल हैं।
क्या बिना पंजीकरण वाले श्रमिकों के लिए कोई प्रावधान है?
हाँ, बिना पंजीकरण वाले श्रमिक आवेदन कर सकते हैं लेकिन उन्हें पहले उचित अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराना होगा।
वित्तीय सहायता कैसे वितरित की जाती है?
सहायता ₹300,000 की एक बार की भुगतान के रूप में प्रदान की जाती है, जिसमें यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को ₹100,000 दिया जाता है।
क्या परिवार के सदस्य मृत श्रमिक की ओर से आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, परिवार के सदस्य जैसे माता-पिता, पति/पत्नी, या नाबालिग बच्चे मृत श्रमिक के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं.
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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