असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना

यह योजना छत्तीसगढ़ में असंगठित श्रमिकों के परिवारों को उनके निधन या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

मृत्यु परपरिवार / नामिती को ₹1,00,000
स्थायी दिव्यांगताश्रमिक को ₹50,000
किसके लिएछत्तीसगढ़ में 18–60 वर्ष के पंजीकृत असंगठित कर्मकार
पंजीकरणCG असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड
किसके लिए नहींआयकरदाता
आवेदनछत्तीसगढ़ श्रम विभाग (cglabour.nic.in)
आवेदन की अवधिश्रमिक की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने के बाद CG श्रम पोर्टल से क्लेम करें; श्रमिक का पंजीकरण सक्रिय होना चाहिए।

लाभ

लाभार्थियों को श्रमिक की मृत्यु के मामले में ₹100,000 की एक बार की वित्तीय सहायता और स्थायी विकलांगता के लिए ₹50,000 प्राप्त होते हैं।

पूरी गाइड

योजना आपको क्या देती है

असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना छत्तीसगढ़ के असंगठित कर्मकारों के लिए एक सुरक्षा कवच है — वे मज़दूर, विक्रेता और स्वरोज़गार वाले जिनके पास औपचारिक नियोक्ता लाभ नहीं। यदि किसी पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को एकमुश्त ₹1,00,000 मिलते हैं; यदि श्रमिक स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसे ₹50,000 मिलते हैं। इसका उद्देश्य अचानक हुए नुकसान से परिवार को संकट में जाने से रोकना है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • श्रमिक 18 से 60 वर्ष का असंगठित कर्मकार था, छत्तीसगढ़ निवासी
  • श्रमिक CG असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत था
  • परिवार आयकरदाता नहीं है
  • मृत्यु आत्महत्या, नशा या आपराधिक गतिविधि के दौरान नहीं हुई (ये बाहर हैं)

आवेदन कैसे करें

छत्तीसगढ़ श्रम विभाग पोर्टल (cglabour.nic.in) पर ऑनलाइन आवेदन करें। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (असंगठित कर्मकार मंडल) चुनें, योजना चुनें, अपना ज़िला और श्रमिक की पंजीकरण संख्या दर्ज करें, फ़ॉर्म भरें और सबमिट करें। मृत्यु लाभ पंजीकृत नामिती को जाता है, इसलिए उनका विवरण सही होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

  • श्रमिक का पंजीकरण प्रमाणपत्र
  • श्रमिक और नामिती का आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक और निवास प्रमाण
  • मृत्यु प्रमाणपत्र (मृत्यु दावों हेतु) या स्थायी-दिव्यांगता प्रमाणपत्र
  • मोबाइल नंबर

कौन आवेदन कर सकता है

  • आयु 18–60
  • के लिए: unorganized worker
  • छत्तीसगढ़ के निवासी
  • registered under scheme
  • not income tax payer

आवेदक 18 से 60 वर्ष के बीच के असंगठित श्रमिक होने चाहिए, जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। उन्हें योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए और आयकर दाता नहीं होना चाहिए। आत्महत्या, नशे की लत, या आपराधिक गतिविधियों के कारण होने वाली मौतों के लिए अपवाद लागू होते हैं।

कौन पात्र नहीं है

  • ऐसे श्रमिक जो राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत नहीं, या 18–60 से बाहर
  • आयकरदाता
  • आत्महत्या, नशा, या आपराधिक गतिविधि के दौरान मृत्यु

आवेदन कैसे करें

आवेदन छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

  1. छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
  2. 'छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' के तहत 'आवेदन करें' पर क्लिक करें।
  3. 'असंगठित कर्मकार मंडल' को समूह नाम के रूप में चुनें।
  4. सेवा के रूप में 'योजना' चुनें और आगे बढ़ें।
  5. अपने जिले का नाम और पंजीकरण संख्या दर्ज करें, फिर योजना का नाम चुनें।
  6. आवेदन पत्र को आवश्यक विवरण के साथ पूरा करें और सबमिट करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Registration certificate
  • Aadhar card
  • Bank passbook
  • Nominee's Aadhar card
  • Address proof
  • Mobile number
  • Death certificate
  • Permanent disability certificate

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
श्रमिक पंजीकृत नहीं थालाभ केवल CG असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों पर लागू है — घटना से पहले पंजीकरण होना चाहिए।
नामिती विवरण नहीं हैमृत्यु लाभ नामिती को दिया जाता है — सुनिश्चित करें कि नामिती के आधार व बैंक विवरण रिकॉर्ड में सही हैं।
मृत्यु के कारण पर प्रश्नआत्महत्या, नशा या आपराधिक गतिविधि के दौरान मृत्यु बाहर हैं — मृत्यु प्रमाणपत्र और कोई जाँच रिपोर्ट वास्तविक कारण दर्शाए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

यह योजना छत्तीसगढ़ में असंगठित श्रमिकों के परिवारों को श्रमिक की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

लाभों के लिए कौन आवेदन करने के लिए योग्य है?

योग्य आवेदक 18 से 60 वर्ष के बीच के असंगठित श्रमिक हैं, जो योजना के तहत पंजीकृत हैं और आयकर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

क्या लाभ एक से अधिक बार प्राप्त किए जा सकते हैं?

नहीं, लाभ केवल एक बार पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवश्यक दस्तावेजों में पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नामांकित व्यक्ति का आधार कार्ड, पते का प्रमाण, मोबाइल नंबर, और मृत्यु या स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत पंजीकरण कैसे किया जा सकता है?

पंजीकरण के लिए, छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाएं, उपयुक्त समूह और सेवा का चयन करें, और पंजीकरण फॉर्म भरें।

योजना कितना देती है?

श्रमिक की मृत्यु पर परिवार को ₹1,00,000, और स्थायी दिव्यांगता पर श्रमिक को ₹50,000।

कौन पात्र है?

छत्तीसगढ़ में 18–60 वर्ष के असंगठित कर्मकार जो राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत हैं और आयकरदाता नहीं हैं।

क्या इसे एक से अधिक बार क्लेम किया जा सकता है?

नहीं — लाभ श्रमिक की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए एक बार क्लेम होता है।

क्या सभी मृत्यु कवर हैं?

नहीं — आत्महत्या, नशा या आपराधिक गतिविधि के दौरान मृत्यु बाहर हैं।

आवेदन कैसे करें?

छत्तीसगढ़ श्रम विभाग पोर्टल (cglabour.nic.in) पर ऑनलाइन, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

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