मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना छत्तीसगढ़ में retiring निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| Benefit | ₹20,000 |
|---|---|
| Who | छत्तीसगढ़ के पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
| Age limit | 59 से 60 वर्ष |
| How paid | एक बार की नकद सहायता |
| Implemented by | छत्तीसगढ़ श्रम विभाग |
| Official portal | cglabour.nic.in |
| आवेदन की अवधि | योग्य निर्माण श्रमिकों के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
योग्य लाभार्थियों को सेवानिवृत्ति में संक्रमण का समर्थन करने के लिए ₹20,000 की एक बार की नकद सहायता मिलती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- आयु 59–60
- के लिए: construction worker
- छत्तीसगढ़ के निवासी
- registered under board
- not income tax payer
आवेदक छत्तीसगढ़ के पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने चाहिए, जिनकी आयु 59 से 60 वर्ष के बीच हो। उन्हें आयकरदाता नहीं होना चाहिए और उन्हें बोर्ड के तहत कम से कम तीन वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
इच्छुक व्यक्ति छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- 'छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' के तहत 'आवेदन करें' पर क्लिक करें।
- समूह नाम के रूप में 'भवन एवं कोई निर्माण' चुनें।
- सेवा के रूप में 'योजना' चुनें और 'आवेदन' का चयन करें।
- अपने जिले का नाम दर्ज करें और अपना पुराना/नया पंजीकरण संख्या प्रदान करें, फिर अगला क्लिक करें।
- योजना का नाम चुनें और आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।
- आवेदन जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Registration certificate of construction workers
- Aadhaar Card
- Photograph
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना क्या है?
यह एक वित्तीय सहायता योजना है जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के करीब निर्माण श्रमिकों के लिए शुरू की गई है।
योग्यता के लिए आयु की आवश्यकता क्या है?
आवेदकों को योजना के लिए योग्य होने के लिए 59 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए।
आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदकों को निर्माण श्रमिक के रूप में अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र, एक आधार कार्ड और एक फोटो प्रदान करनी होगी।
आवेदन करने के लिए श्रमिक को कितने समय तक पंजीकृत होना चाहिए?
योग्य होने के लिए श्रमिक को बोर्ड के तहत न्यूनतम तीन वर्षों तक पंजीकृत होना चाहिए।
क्या कोई भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
केवल छत्तीसगढ़ के पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो आयु और आय मानदंडों को पूरा करते हैं, आवेदन कर सकते हैं।
क्या कोई विशेष आवेदन प्रक्रिया है?
हाँ, आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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