असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना

छत्तीसगढ़ में गंभीर बीमारियों से पीड़ित असंगठित श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता।

मुख्य तथ्य

लाभ₹50,000 एक बार
कौनअनौपचारिक श्रमिक जिनकी आयु 18-60 वर्ष है
कैसे भुगतान किया जाता हैचिकित्सा उपचार के लिए नकद सहायता
कार्यान्वयन किसके द्वाराछत्तीसगढ़ श्रम विभाग
आधिकारिक पोर्टलcglabour.nic.in
आवेदन की अवधियोग्य आवेदकों के लिए पूरे वर्ष खुला।

लाभ

लाभार्थियों को गंभीर बीमारियों के चिकित्सा उपचार के लिए ₹50,000 तक की एक बार की वित्तीय सहायता मिल सकती है। यदि उपचार की लागत कम है, तो केवल वास्तविक खर्चों का ही पुनर्भुगतान किया जाएगा।

कौन आवेदन कर सकता है

  • आयु 18–60
  • के लिए: unorganized worker
  • registered with state board for 90 days

आवेदक असंगठित श्रमिक होने चाहिए जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, और जो राज्य बोर्ड के साथ कम से कम 90 दिनों से पंजीकृत हों। जो लोग अन्य सरकारी योजनाओं से समान लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे पात्र नहीं हैं।

कौन पात्र नहीं है

  • अन्य सरकारी योजनाओं से समान सहायता प्राप्त करने वाले आवेदक

आवेदन कैसे करें

आवेदन छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

  1. छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
  2. 'छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' के अंतर्गत 'आवेदन करें' पर क्लिक करें।
  3. 'असंगठित मरमकार मंडल' को समूह नाम के रूप में चुनें।
  4. सेवा के रूप में 'योजना' चुनें और आवेदन के लिए 'आवेदन' का चयन करें।
  5. अपने जिले का नाम और पंजीकरण संख्या प्रदान करें, फिर अगले पर क्लिक करें।
  6. योजना का नाम चुनें और आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।
  7. आवेदन प्रस्तुत करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Aadhaar Card
  • Registration Card
  • Disease details by Vikas khand Adhikari / Surgeon / Chief medical officer/ Health Officer
  • Approximate expenses details by related Medical officer

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन अस्वीकृतसुनिश्चित करें कि आवेदक आवेदन करने से पहले राज्य बोर्ड के साथ कम से कम 90 दिनों के लिए पंजीकृत है।
भुगतान प्राप्त नहीं हुआसत्यापित करें कि आवेदन सही ढंग से प्रस्तुत किया गया था और सभी पात्रता मानदंड पूरे किए गए थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

योजना का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को गंभीर बीमारियों के चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी बीमारियाँ शामिल हैं?

योजना में गंभीर बीमारियाँ जैसे कि किडनी रोग, कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, हृदय रोग, एचआईवी/एड्स, और लकवा शामिल हैं।

आवेदन करने के लिए मुझे राज्य बोर्ड के साथ कितने समय तक पंजीकृत रहना होगा?

आवेदकों को योजना के लिए आवेदन करने से पहले राज्य बोर्ड के साथ न्यूनतम 90 दिनों तक पंजीकृत रहना होगा।

क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ यदि मैंने किसी अन्य सरकारी योजना से लाभ प्राप्त किया है?

नहीं, जो आवेदक पहले ही अन्य सरकारी योजनाओं से समान लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे इस सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।

आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आवेदकों को आधार कार्ड, पंजीकरण कार्ड, चिकित्सा अधिकारी से बीमारी के विवरण, और अनुमानित खर्चों के विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

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