प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के खिलाफ फसल बीमा प्रदान करती है।

अंतिम तिथिखरीफ़: आमतौर पर 31 जुलाई तक · रबी: आमतौर पर 31 दिसंबर तक (राज्यानुसार अलग — हर सीज़न पुष्टि करें)सीज़न की अंतिम तिथि के बाद नया नामांकन स्वीकार नहीं होता।

मुख्य तथ्य

कवरप्राकृतिक आपदा, कीट और रोग से फसल हानि
किसान प्रीमियम2% (खरीफ), 1.5% (रबी), 5% (वाणिज्यिक / बागवानी)
किसके लिएबटाईदार व किरायेदार किसानों सहित बीमा-योग्य हित वाले किसान
नामांकनस्वैच्छिक — बैंक, CSC या पोर्टल के ज़रिए
आधिकारिक पोर्टलpmfby.gov.in
आवेदन की अवधिबुवाई के मौसम की शुरुआत के 2 सप्ताह के भीतर आवेदन करें

लाभ

लाभार्थियों को खरीफ और रबी फसलों के लिए व्यापक बीमा कवरेज मिलता है, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल विफलता की स्थिति में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: farmer, sharecropper
  • has valid land ownership certificate
  • not received compensation from other sources
  • has valid bank account

किसान और शेयरक्रॉपर्स जिनके पास वैध भूमि स्वामित्व या पट्टे के समझौते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अन्य स्रोतों से उसी फसल के नुकसान के लिए मुआवजा नहीं मिला होना चाहिए और उनके पास एक वैध बैंक खाता होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

किसान आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, एक खाता बनाकर या गेस्ट विकल्प का उपयोग करके।

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और किसान कोने पर क्लिक करें।
  2. यदि आपके पास खाता नहीं है, तो गेस्ट किसान का चयन करें और खाता बनाने के लिए आवश्यक विवरण भरें।
  3. आवश्यक जानकारी के साथ बीमा योजना आवेदन पत्र पूरा करें।
  4. योजना में नामांकन के लिए आवेदन जमा करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • bank account number
  • Aadhaar card
  • Khasra number of land
  • agreement photocopy
  • ration card
  • voter ID
  • driving license
  • passport-size photograph of the farmer

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आपकी फसल क्षतिग्रस्त हैफसल बीमा ऐप, अपने बैंक, या टोल-फ्री हेल्पलाइन के ज़रिए 72 घंटे के भीतर हानि की सूचना दें।
प्रीमियम कटा पर पॉलिसी नहींबैंक या CSC से नामांकन की पुष्टि करें और प्रीमियम रसीद प्रमाण के रूप में रखें।
ऋणी बनाम गैर-ऋणी किसानKCC / फसल-ऋण किसान स्वतः नामांकित होते हैं जब तक वे बाहर न निकलें; अन्य किसान स्वैच्छिक रूप से जुड़ते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या किरायेदार इस योजना के तहत फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, किसी और की भूमि पर फसल उगाने वाले किरायेदार इस योजना के तहत बीमा के लिए पात्र हैं।

योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आवेदकों को एक बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, भूमि का खसरा नंबर, समझौते की फोटोकॉपी, राशन कार्ड, मतदाता आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, और एक पासपोर्ट आकार का फोटो प्रदान करना होगा।

फसल नुकसान के बाद दावा दाखिल करने का समय सीमा क्या है?

किसानों को फसल नुकसान की घटना के 72 घंटे के भीतर दावा दाखिल करना होगा।

क्या कवरेज में कोई अपवाद हैं?

हाँ, युद्ध, परमाणु जोखिम, दंगे, चोरी, और रोकथाम योग्य जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान कवरेज से बाहर हैं।

मैं अपना बीमा प्रीमियम कैसे गणना कर सकता हूँ?

किसानों को उनके प्रीमियम का निर्धारण करने में मदद करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर एक बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर उपलब्ध है।

क्या PMFBY अनिवार्य है?

नहीं — 2020 से यह सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।

मुझे कितना प्रीमियम देना होता है?

खरीफ 2%, रबी 1.5%, वाणिज्यिक/बागवानी 5%; शेष सरकार देती है।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

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