प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं और दुर्गम पृष्ठभूमि की स्तनपान कराने वाली माताओं का समर्थन करने के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹6,000 तक मातृत्व नकद, किस्तों में
किसके लिएगर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताएँ — पहला बच्चा, और दूसरा बच्चा बेटी होने पर
आय सीमापारिवारिक आय ₹8 लाख तक
उम्र19 वर्ष या उससे अधिक
भुगतानआधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT
आवेदन की अवधिजन्म के 270 दिनों के भीतर आवेदन करें

लाभ

लाभार्थियों को मातृत्व लाभ के लिए एक बार का नकद प्रोत्साहन ₹6,000 प्राप्त होता है, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करें। यह राशि महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान समर्थन देने के लिए है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • आयु 19+
  • पारिवारिक आय ≤ ₹8,00,000/वर्ष
  • केवल महिलाएँ / लड़कियाँ
  • के लिए: any
  • श्रेणी: GEN, OBC, SC, ST
  • कोई भी के निवासी
  • poor household
  • not income tax payer

योग्य आवेदक 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं होनी चाहिए, जिनकी पारिवारिक आय ₹8 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियमित सरकारी नौकरी में कार्यरत या समान लाभ प्राप्त करने वालों को इस योजना से बाहर रखा गया है।

कौन पात्र नहीं है

  • सरकारी कर्मचारी जिन्हें पहले से सवेतन मातृत्व अवकाश / समान लाभ मिलते हैं
  • आयकर देने वाले परिवार

आवेदन कैसे करें

आवेदन ऑनलाइन आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

  1. महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. नागरिक लॉगिन टैब पर क्लिक करें और अपने मोबाइल नंबर की पुष्टि करें।
  3. पूर्ण नाम, राज्य, जिला और गांव सहित व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें, फिर एक खाता बनाएं।
  4. अपने उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके लॉगिन करें।
  5. 'डेटा एंट्री' टैब के तहत 'लाभार्थी पंजीकरण' का चयन करें।
  6. आवश्यक विवरण भरें और चुनें कि पहले या दूसरे बच्चे के लिए आवेदन कर रहे हैं।
  7. पूर्ण आवेदन पत्र जमा करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Aadhaar card
  • Bank account details
  • Eligibility proof
  • MCP/RCHI card
  • LMP date
  • ANC date
  • Child birth certificate
  • Child immunization details

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
किस्त नहीं मिलीआधार-बैंक सीडिंग पूरी करें और सुनिश्चित करें कि आपके MCP कार्ड का विवरण आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र पर सही दर्ज है।
पंजीकरण कहाँ करेंअपने आंगनवाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र पर, या आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करें।
नाम या बैंक बेमेलआंगनवाड़ी कार्यकर्ता से विवरण ठीक कराएँ ताकि DBT प्रोसेस हो सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन योग्य है?

19 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं, जिनकी पारिवारिक आय ₹8 लाख प्रति वर्ष से कम है, आवेदन कर सकती हैं। नियमित सरकारी नौकरियों में कार्यरत या समान लाभ प्राप्त करने वालों को बाहर रखा गया है।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवेदकों को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, पात्रता प्रमाण और अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र और टीकाकरण विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है।

क्या जन्म के बाद आवेदन करने के लिए कोई समय सीमा है?

हाँ, योग्य लाभार्थी जन्म के दिनांक से 270 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

गर्भपात या मृत जन्म की स्थिति में क्या होता है?

ऐसे मामलों में, लाभार्थी को किसी भी भविष्य की गर्भधारण के लिए नए आवेदक के रूप में माना जाएगा।

क्या मैं लाभ के लिए आवेदन कर सकता हूँ यदि मैंने पहले से किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त की है?

सरकारी नौकरी या अन्य कानूनों से समान मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं।

नकद प्रोत्साहन कैसे वितरित किया जाता है?

नकद प्रोत्साहन पहले या दूसरे बच्चे के लिए होने के आधार पर एक या दो किस्तों में प्रदान किया जाता है, जो विशेष शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करता है।

क्या यह केवल पहले बच्चे के लिए है?

यह पहले बच्चे को, और दूसरे बच्चे को भी कवर करता है यदि दूसरा बच्चा बेटी हो।

पैसा कैसे दिया जाता है?

आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT के ज़रिए नकद किस्तों में।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

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