RMEWF-पूर्व सैनिकों के 100% विकलांग बच्चे को वित्तीय सहायता
पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं के 100% विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता, जो वार्षिक ₹3000 का समर्थन प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹3,000 वार्षिक |
|---|---|
| कौन | पूर्व सैनिक या 100% विकलांग बच्चे की विधवा |
| कैसे भुगतान किया जाता है | प्रत्यक्ष रूप से ECS या चेक के माध्यम से |
| कार्यान्वयन किसने किया | केंद्रीय सैनिक बोर्ड |
| आधिकारिक पोर्टल | ksb.gov.in |
| वैधता | बच्चे की जीवनकाल |
| आवेदन की अवधि | वार्षिक विंडो - आधिकारिक पोर्टल पर तारीखों की पुष्टि करें |
लाभ
लाभार्थियों को प्रति बच्चे वार्षिक ₹3000 की वित्तीय सहायता मिलती है। यह सहायता हस्तांतरणीय नहीं है और बच्चे की मृत्यु पर समाप्त हो जाती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- not income tax payer
- no government employee in family
- poor household
योग्य आवेदकों में पूर्व सैनिक या उनकी विधवाएं शामिल हैं, जिनका रैंक जूनियर कमीशन अधिकारी या समकक्ष है, जिनका बच्चा 100% विकलांग है। परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए और आयकरदाता नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बच्चे को आधिकारिक स्रोतों से कोई अन्य विकलांगता लाभ नहीं मिलना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
योग्य व्यक्ति केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- ksb.gov.in पर जाएं और होमपेज पर 'पंजीकरण करें' पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण के साथ पंजीकरण फॉर्म भरें और एक फोटो अपलोड करें।
- आवेदन को सहेजें और सक्रियण लिंक के लिए अपने पंजीकृत ईमेल की जांच करें।
- अपने उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और सत्यापन कोड का उपयोग करके लॉग इन करें।
- योजना का चयन करें और आवश्यक विवरण के साथ नया आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, जो ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों।
- ZSWO द्वारा जांच और सत्यापन के लिए आवेदन जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Photocopy of Discharge Book (must have entry regarding child)
- Ex-Servicemen and Dependent Identity Card issued by ZSB
- 100% disability certificate issued by Military / Govt hospital
- Details of Bank A/c No (in PNB/SBI only) and IFS Code
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन अस्वीकृत | सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा सही ढंग से प्रमाणित किए गए हैं। |
| भुगतान प्राप्त नहीं हुआ | जांचें कि क्या आवेदन स्वीकृत हुआ है और कल्याण विभाग के साथ बैंक विवरण की पुष्टि करें। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन योग्य है?
पूर्व सैनिक या उनकी विधवाएं, जिनका रैंक जूनियर कमीशन अधिकारी या समकक्ष है, आवेदन कर सकते हैं यदि उनके पास 100% विकलांग बच्चा है और अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदकों को डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी, एक पूर्व सैनिक और आश्रित पहचान पत्र, 100% विकलांगता प्रमाण पत्र, और PNB या SBI से बैंक खाता विवरण प्रदान करना होगा।
वित्तीय सहायता कितनी बार प्रदान की जाती है?
वित्तीय सहायता साल में एक बार, प्रति योग्य बच्चे ₹3000 की राशि में प्रदान की जाती है।
यदि बच्चा निधन हो जाता है तो क्या होगा?
वित्तीय सहायता स्वचालित रूप से बच्चे की मृत्यु पर समाप्त हो जाएगी।
क्या वित्तीय सहायता के लिए नवीनीकरण प्रक्रिया है?
हाँ, अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान जारी रखने के लिए हर साल 15 जनवरी तक जीवन प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
मैं अपने आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक कर सकता हूँ?
अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए KSB वेबसाइट पर जाएं, 'आवेदन की स्थिति' पर क्लिक करें, और अपना DAK ID और सत्यापन कोड दर्ज करें।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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