नमो शेतकरी महासंमान निधि योजना

नमो शेतकरी महासंमान निधि योजना महाराष्ट्र के पात्र किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹6,000 वार्षिक
कौनकृषक जो कृषि योग्य भूमि के मालिक हैं
कैसे भुगतान किया जाता हैप्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) आधार से जुड़े खातों में
कार्यान्वयन किसने कियामहाराष्ट्र सरकार
आधिकारिक पोर्टलpmkisan.gov.in
आवेदन की अवधिवार्षिक विंडो - आधिकारिक पोर्टल पर तारीखों की पुष्टि करें

लाभ

लाभार्थियों को कुल ₹6,000 वार्षिक मिलते हैं, जो तीन समान किस्तों में ₹2,000 प्रत्येक के रूप में वितरित किए जाते हैं। धन सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: farmer
  • owns cultivable land
  • not income tax payer
  • no government employee in family
  • no family member in government service
  • poor household

वे किसान जो कृषि योग्य भूमि के मालिक हैं और आयकरदाता नहीं हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदकों के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए और उन्हें गरीब परिवार से होना चाहिए।

कौन पात्र नहीं है

  • आयकरदाता
  • सरकारी कर्मचारी
  • संविधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
  • पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत पेशेवर
  • गैर-निवासी भारतीय (NRIs)

आवेदन कैसे करें

किसान पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इस योजना के लिए पंजीकरण पीएम किसान योजना से जुड़ा हुआ है।

  1. पीएम किसान पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण करें।
  2. पंजीकृत लाभार्थी के रूप में पात्रता की पुष्टि करें।
  3. तलुका नोडल अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करें।
  4. जिला नोडल अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करें।
  5. राज्य नोडल अधिकारी से अंतिम स्वीकृति प्राप्त करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Aadhar Card
  • 7/12
  • 8-A
  • Ferfar
  • Ration card

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
भुगतान प्राप्त नहीं हुआसुनिश्चित करें कि बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है और DBT सक्षम है, क्योंकि लाभ केवल ऐसे खातों में जमा किए जाते हैं।
आवेदन अस्वीकृतPM-KISAN पोर्टल पर 'स्व-पंजीकरण का अद्यतन' विंडो के माध्यम से आवेदन को संपादित करें और पुनः सबमिट करें।
आधार संख्या पहले से पंजीकृत हैयह सुनिश्चित करने के लिए PM-KISAN पोर्टल पर पंजीकरण स्थिति की जांच करें कि क्या कृषक पहले से पंजीकृत है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

NSMNY योजना के लिए भुगतान कार्यक्रम क्या है?

NSMNY योजना के भुगतान वर्ष भर में तीन किस्तों में किए जाते हैं: अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर, और दिसंबर से मार्च।

NSMNY योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

पात्र लाभार्थियों को कुल ₹6,000 वार्षिक मिलते हैं, जो तीन किस्तों में ₹2,000 प्रत्येक के रूप में वितरित किए जाते हैं।

क्या इस योजना के लिए DBT-सक्षम बैंक खाता होना आवश्यक है?

हाँ, NSMNY योजना के लाभ केवल आधार से जुड़े DBT-सक्षम बैंक खातों में जमा किए जाते हैं।

NSMNY योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

योग्यता के लिए, लाभार्थियों को पीएम किसान योजना की पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जिसमें कृषि योग्य भूमि का मालिक होना और आयकरदाता न होना शामिल है।

क्या मुझे NSMNY योजना के लिए अलग से पंजीकरण कराना होगा?

नहीं, NSMNY के लिए कोई अलग पंजीकरण नहीं है; पीएम किसान के तहत पंजीकृत पात्र किसान स्वचालित रूप से इस योजना के लिए योग्य होते हैं।

NSMNY योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

किसानों को आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में आधार कार्ड, 7/12 निकासी, 8-ए, फेरफार, और राशन कार्ड प्रदान करने की आवश्यकता है.

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

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