प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना

पीएम कुसुम योजना किसानों को सौर सिंचाई पंप स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

सहायतालगभग 60% सब्सिडी + 30% बैंक ऋण; किसान लगभग 10% देता है
किसके लिएस्टैंडअलोन सोलर पंप, ग्रिड-कनेक्टेड पंप, और बंजर ज़मीन पर सोलर प्लांट
लाभडीज़ल / बिजली की कम लागत, साथ ही अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचना
कौन आवेदन कर सकता हैव्यक्तिगत किसान, समूह, FPO और पंचायतें
आवेदनअपने राज्य DISCOM / नोडल एजेंसी के ज़रिए (mnre.gov.in)
आवेदन की अवधियोग्य किसानों के लिए आवेदन करने के लिए पूरे वर्ष खुला।

लाभ

किसान सौर पंपों की स्थापना के लिए 60% सब्सिडी और 30% ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी वित्तीय बोझ में काफी कमी आती है। इसके अतिरिक्त, वे सरकार को उत्पन्न अतिरिक्त बिजली बेच सकते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: farmer
  • not income tax payer
  • no government employee in family
  • poor household

योग्य आवेदकों में व्यक्तिगत किसान, किसानों के समूह, सहकारी समितियाँ, और किसान उत्पादक संगठन शामिल हैं। मुख्य अपवाद आयकरदाता और परिवार में सरकारी कर्मचारी हैं, साथ ही वे जो गरीब परिवारों के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं।

आवेदन कैसे करें

इच्छुक किसान पीएम कुसुम योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और पंजीकरण अनुभाग में जाएं।
  2. आवश्यक विवरण के साथ पंजीकरण फॉर्म भरें।
  3. घोषणा से सहमत हों और फॉर्म जमा करें।
  4. सौर कृषि पंप सेट सब्सिडी योजना में लॉग इन करें।
  5. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को सही ढंग से भरें और सबमिट करने से पहले आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Aadhar card
  • land document including Khasra Khatauni
  • bank account passbook
  • declaration form
  • mobile number
  • passport size photo

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन कहाँ करेंKUSUM पोर्टल पर अपने राज्य DISCOM या नोडल एजेंसी के ज़रिए आवेदन करें — उपलब्ध घटक राज्य अनुसार बदलते हैं।
सब्सिडी बँटवारे को लेकर भ्रममोटे तौर पर 30% केंद्र + 30% राज्य सब्सिडी, 30% ऋण और लगभग 10% किसान हिस्सा — अपने राज्य का सटीक बँटवारा पुष्टि करें।
आवेदन में देरीतकनीकी व्यवहार्यता मंज़ूरी के बाद राज्य नोडल एजेंसी से संपर्क करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीएम कुसुम योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

योजना व्यक्तिगत किसानों, किसानों के समूह, सहकारी समितियों, और किसान उत्पादक संगठनों के लिए खुली है, बशर्ते वे विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवेदकों को आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज, बैंक खाता पासबुक, एक घोषणा पत्र, मोबाइल नंबर, और एक पासपोर्ट आकार का फोटो प्रदान करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

सब्सिडी राशि आमतौर पर आवेदन जमा करने के 90 से 100 दिनों के भीतर स्वीकृत की जाती है।

क्या किसान उत्पन्न अतिरिक्त बिजली बेच सकते हैं?

हाँ, किसान सौर पंपों से उत्पन्न अधिशेष बिजली सरकार को बेच सकते हैं, जिससे एक अतिरिक्त आय का स्रोत मिलता है।

योजना के तहत वित्तीय सहायता संरचना क्या है?

किसान सौर पंपों की स्थापना के लिए 60% सब्सिडी और 30% ऋण प्राप्त करते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें कुल लागत का केवल 10% ही कवर करना होता है।

स्थापना के लिए भूमि के प्रकार पर कोई प्रतिबंध है?

हाँ, सौर संयंत्र बंजर या अव्यवस्थित भूमि पर स्थापित किए जा सकते हैं, और कृषि भूमि पर यदि इसे इस तरह स्थापित किया जाए कि यह कृषि गतिविधियों में बाधा न डाले।

मुझे कितना देना होगा?

लागत का लगभग 10%; शेष सब्सिडी (~60%) और वैकल्पिक बैंक ऋण (~30%) है।

क्या मैं अतिरिक्त बिजली बेच सकता हूँ?

हाँ — कुछ घटकों के तहत अतिरिक्त सोलर बिजली ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आय हो सकती है।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

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